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राजस्थान में श्रम ठेकेदार लाइसेंस

किसी भी ठेकेदार के पास 20 या 20 से अधिक मजदूर काम करते हों तो उसे ” श्रम लाइसेंस ” के लिए आवेदन करना होगा। भारत में दो प्रकार के श्रम लाइसेंस जारी किए जाते हैं, पहला छोटे ठेकेदारों के लिए और दूसरा श्रमिक/प्रमुख ठेकेदारों के लिए।

आवेदन कैसे करें?

#1 ऑनलाइन मोड
ऑनलाइन विधि में, आपको आधिकारिक श्रम कार्यालय वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और पंजीकरण के बाद, अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और श्रम लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

राजस्थान में रेलवे ठेकेदार लाइसेंस

भारतीय रेलवे ठेकेदारों और विक्रेताओं को इन श्रेणियों के अंतर्गत पंजीकरण की अनुमति देता है

  • माल एवं सेवा मॉड्यूल
  • कार्य मॉड्यूल
  • अर्जन निविदा मॉड्यूल

आवेदन कैसे करें?

#1 ऑनलाइन मोड
ऑनलाइन विधि में, आपको आधिकारिक भारतीय रेलवे वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और पंजीकरण के बाद, अपने दस्तावेज़ अपलोड करें और रेलवे कार्य लाइसेंस के लिए आवेदन करें।

#2 ऑफलाइन मोड:
ऑफलाइन के लिए, ठेकेदार को अपने सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे और अपने रेलवे जोन के जोनल हेड ऑफिस तक पहुंचना होगा।

राजस्थान में सीपीडब्ल्यूडी ठेकेदार लाइसेंस

CPWD का मतलब है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। CPWD की स्थापना 1854 में हुई थी। CPWD ठेकेदार पंजीकरण के लिए, CPWD भवन और सड़क श्रेणी में नौ प्रकार के लाइसेंस और बागवानी श्रेणी में चार प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।

आवेदन कैसे करें?

#1 ऑनलाइन मोड
ऑनलाइन विधि में, आपको आधिकारिक सीपीडब्ल्यूडी वेब पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा, और पंजीकरण के बाद, अपने दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे और सीपीडब्ल्यूडी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

#2 ऑफलाइन मोड
ऑफलाइन विधि के लिए, आपको सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे और फिर निकटतम सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय जाना होगा।

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